ज्ञानवापी मस्जिद के पास वजू के लिए पानी और टब की कराई जाए व्यवस्था’, SC ने दिया आदेश

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न्यूज डेस्कः रमजान और ईद के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ही वजू करने की मांग मस्जिद कमेटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई थी. इल मामले में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार  आदेश जारी किया कि वजू के लिए पर्याप्त पानी और टब की व्यवस्था ज्ञानवापी मस्जिद के पास की जाएगी. जिलाधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे. वहीं, सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने यूपी सरकार की तरफ से कहा कि वजू के लिए 6 टब मुहैया कराए जाएंगे और समुचित पानी की व्यवस्था रहेगी.

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि कलेक्टर ने 70 मीटर दूर एक जगह की पेशकश की है. मस्जिद कमेटी की ओर से सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने कहा कि हमें इससे दूर क्यों किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि शुक्रवार और शनिवार के लिए कोई व्यवस्था की जा सकती है? एसजी तुषार मेहता ने कहा कि डीएम से बात हुई है, जहां शिवलिंग मिलने की बात है वहां वजू की इजाजत नहीं दी जा सकती है.

एसजी ने कहा कि हमने 6 ड्रम उपलब्ध कराए हैं. पानी की उचित व्यवस्था भी है. इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कुछ सुविधाजनक प्रोवाइड कराया जाए. इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि हम पर्यापत पानी उपलब्ध कराएंगे.  

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