कोर्ट के आदेश पर 30 वर्षों बाद ज्ञानवापी मंदिर में हुई पूजा अर्चना
न्यूज डेस्कः ज्ञानवापी मामले में बुधवार को वाराणसी की जिला अदालत से एक बड़ा फैसला आया था. इस फैसले के अनुसार ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत दी गई थी. कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को एक सप्ताह के भीतर व्यवस्था करने को था ताकि हिंदू ज्ञानवापी के अंदर पूजा कर सकें. गौरतलब है कि तहखाने की पूजा करने पर 1993 से रोक लगी हुई थी.
हालांकि, प्रशासन ने बुधवार देर रात को ही कोर्ट के आदेश का पालन कराया और ज्ञानवापी परिसर में लगाई गई बैरिकेडिंग को हटा दिया. वाराणसी के जिला अदालत के फैसले के बाद ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में आधी रात से पूजा शुरू हो गई.
पूजा के दौरान वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन, राम मंदिर का मुहूर्त निकालने वाले विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविण, व्यास परिवार के सदस्य और पांच पुजारी वहां मौजूद रहे.