पश्चिम बंगालः शिक्षक भर्ती घोटाला मामले का मामले का अब न्यायाधीश अभिजीत गांगुली नहीं करेंगे सुनवाई

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न्यूज डेस्कः पश्चिम बंगाल की बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाला मामली के केस अभिजीत गांगुली के बेंच से हटाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश एक निजी टेलीविजन चैनल को दिये गये साक्षात्कार के आरोप के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है. न्यायाधीश गांगुली हाल में निजी टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देने के कारण विवादों में घिर गए थे.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की डी वाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को मामले की सुनवाई करने का निर्देश दिया तथा अन्य किसी बेंच में सुनवाई का निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय को कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्कूल भर्ती भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई से हटा दिया. इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के रिजस्ट्रार से हलफनामा मांगा था. उसी हलफनामा पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है.

पिछले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने आरोप लगाया कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस गंगोपाध्याय ने स्कूल भर्ती भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई के दौरान एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था.

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