सांसद अभिषेक बनर्जी को SC से मिली बड़ी राहत, SC ने HC के पूछताछ के निर्देश पर लगाई रोक

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MP Abhishek banerjee

कोलकाता. पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गिरफ्तार तृणमूल के युवा नेता कुंतल घोष के पत्र को लेकर अब सीबीआई अभिषेक बनर्जी से पूछताछ नहीं कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. इस मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल को होगी.  

मालूम हो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कुंतल घोष के पत्र को लेकर दिए निर्देश में कहा थाकि जरूरत पड़ने पर ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां ​​अभिषेक से पूछताछ कर सकती हैं. तृणमूल सांसद उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट गए. सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी.

बता दें कि अभिषेक बनर्जी ने एक दिन पहले ही शहीद मीनार पर खड़े होकर यही दावा किया था. अगले दिन कुंतल घोष ने यही आरोप लगाया था. उन्होंने अलीपुर कोर्ट के जज को शिकायत करते हुए पत्र लिखा था. कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय इस पत्र के आधार पर अपनी टिप्पणी पहले ही व्यक्त कर चुके हैं.

बता दें कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई और ईडी जांच कर रही है. इस मामले में टीएमसी के तीन विधायक पार्थ चटर्जी, माणिक भट्टार्या और जीबन कृष्ण साहा को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है. इसके अलावा शिक्षा विभाग के कई पूर्व पदाधिकारी और टीएमसी के कई नेताओं को भी सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है.

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