हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नूंह में रुका बुलडोजर का एक्शन
न्यूज डेस्कः हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद उपद्रवियों के खिलाफ राज्य सरकार का एक्शन जारी था. नूंह इलाके में पिछले दो दिनों से बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा था, जिसपर अब रोक लग गई है. सोमवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस एक्शन पर रोक लगा दी और स्वत: संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने तोड़फोड़ पर रोक लगाने को कहा.
हरियाणा सरकार ने नूंह में हुई हिंसा के बाद ये एक्शन लिया था और हिंसा में शामिल उपद्रवियों के घरों, दुकानों और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया. इतना ही नहीं बवाल के दौरान जिन जगहों का इस्तेमाल हुआ, वहां भी सरकार का बुलडोजर चला है जिसकी वजह से हाहाकार मचा है.
हरियाणा में 31 जुलाई यानी सोमवार को एक धार्मिक शोभायात्रा के दौरान बवाल हुआ था. शोभायात्रा पर पत्थरबाजी की घटना ने बाद में हिंसा का रूप ले लिया और ये बवाल देखते ही देखते बढ़ा गया. नूंह के बाद गुरुग्राम, सोहना और आसपास के इलाकों में हिंसा फैल गई थी. जिसके बाद कई धार्मिक स्थलों पर हमले, पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थीं.