कलकत्ता हाई कोर्टः टीटागढ़ थाने की पुलिस पर लगाया दो लाख रुपये का जुर्माना

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न्यूज डेस्कः. कलकत्ता हाई कोर्ट के न्य़ायमूर्ति शम्पा सरकार ने एक कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा दायर एक मामले में टीटागढ़ पुलिस को दो लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है. इस मामले में टीटागढ़ थाने में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी या कई पुलिस कर्मियों को दोषी पाया गया है.

हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बैरकपुर कमिश्नरेट के कमिश्नर पूरी शिकायत की जांच करेंगे. इस बात की पुष्टि की जानी चाहिए कि इस झूठे ड्रग मामले में कांग्रेस कार्यकर्ता को फंसाने के लिए कौन सा पुलिसकर्मी जिम्मेदार है? न्यायाधीश ने बताया कि जो लोग दोषी पाये जायेंगे वे व्यक्तिगत रूप से यह जुर्माना भरेंगे.  

आरोप है कि 9 मार्च 2022 को विशाल शुक्ला को उसकी दुकान से टीटागढ़ थाना पुलिस ने उठा लिया था. अगले दिन उन्हें ड्रग मामले में गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस जयमाल्या बागचिर पहले ही विशाल को जमानत दे चुके हैं.एफआईआर खारिज करने के लिए मामला एक विशेष बेंच को भेजा गया है.

विशाल पिछले नगर निकाय चुनाव में बैरकपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 20 के कांग्रेस प्रत्याशी राकेश शुक्ला का इलेक्शन एजेंट था.वादी के वकील कौस्तुभ बागची ने कहा, ‘पुलिस का झूठा केस अब विपक्ष की आवाज दबाने का बड़ा हथियार है.’ . जैसे मुझे आधी रात में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो अब देखना यह होगा कि इस निर्देश के बाद पुलिस की अंतरात्मा जागती है या नहीं.’फ्लैशबैक में लौटते हैं तो बीरभूम के अणुव्रत मंडल का वायरल वीडियो सामने आता है.

जहां केस्ट मंडल गांजा प्रकरणों का निदान दे रहा है। इस वीडियो को लेकर विरोधियों ने बार-बार ठहाके लगाए। कौस्तुभ बागची ने यह भी कहा, ‘गांजा के मामलों में फांसी हो रही है। सब कुछ अब एक खुला रहस्य है। हाई कोर्ट के दखल के बाद हम इस बात पर नजर रखेंगे कि ट्रेंड बदलता है या नहीं।

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